सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को सशक्त बनाने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से दाखिल की गई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका एक दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने अधिनियम की कमियों और उसके कमजोर कार्यान्वयन के कारण दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की थी।

याचिका का उद्देश्य

याचिका का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 को सशक्त और प्रभावी बनाना है, ताकि समाज में दिव्यांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति हो सके। याचिकाकर्ता का आरोप है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 को जमीनी स्तर पर लागू करने में असफलता हो रही है, जिसके कारण दिव्यांग व्यक्ति अभी भी भेदभाव का शिकार हो रहे हैं और उन्हें उनकी आवश्यक सेवाओं और सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है।

याचिका में मांग की गई है कि अधिनियम को और अधिक सशक्त बनाया जाए ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा मिल सके और भेदभाव से मुक्त माहौल में वे अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही, सरकार से यह भी आग्रह किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन सही ढंग से हो, ताकि इसका लाभ हर दिव्यांग व्यक्ति तक पहुँच सके।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का उद्देश्य भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। इसके तहत दिव्यांगजन को समाज में समान अवसर, शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों को उनके लिए अनुकूल बनाना शामिल है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में 4% आरक्षण, उनके लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन प्रावधानों का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, कई सरकारी और निजी संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। याचिका में कहा गया है कि अगर सरकार इस अधिनियम को सशक्त और प्रभावी ढंग से लागू करती है, तो इससे दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन काफी बेहतर हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 को किस तरह लागू किया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का हनन न हो। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि दिव्यांगजन भी समाज में बराबरी और सम्मान के साथ जीवन बिता सकें और इसके लिए इस अधिनियम को सही ढंग से लागू करना जरूरी है। अब अगली सुनवाई में सरकार अपना जवाब पेश करेगी, जिसके बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा।

समाज पर प्रभाव

यह याचिका दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय लेता है और अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाए जाते हैं, तो यह लाखों दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।

यह मामला न केवल दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की बात करता है, बल्कि समावेशी समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यदि इस याचिका के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशी नीतियाँ और योजनाएँ बनाई जाती हैं, तो इससे समाज में उनकी भागीदारी और सम्मान बढ़ेगा, जिससे उनका सशक्तिकरण संभव होगा।

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